नई दिल्ली: सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति ‘मीडिया कवरेज में नैतिक मानकों’ के साथ-साथ ‘प्रसार भारती संगठन के कामकाज की समीक्षा’ पर चर्चा करेगी।
समिति ने वर्ष 2021-22 के दौरान परीक्षा के लिए निम्नलिखित अन्य विषयों का चयन किया है: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संबंधित। भारतीय फिल्म उद्योग: समस्याएं और चुनौतियां; केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के कामकाज की समीक्षा; दूरदर्शन चैनलों के कामकाज और पहुंच की समीक्षा; आउटरीच एंड कम्युनिकेशन ब्यूरो (बीओसी) और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के कामकाज की समीक्षा: विकास, अवसर और चुनौतियां
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित विषय हैं (i) नागरिकों की डेटा सुरक्षा और गोपनीयता (ii) डेटा सुरक्षा के लिए डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सुरक्षा उपाय (iii) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के कामकाज की समीक्षा (iv) नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और डिजिटल स्पेस में महिला सुरक्षा पर विशेष जोर देने सहित सोशल/ऑनलाइन न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग की रोकथाम (v) मेक इन इंडिया के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स/आईटी हार्डवेयर/टेलीकॉम उपकरण निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना और आयात में कमी के उपाय ( vi) कोविड-19 महामारी के मद्देनजर एमईआईटीवाई द्वारा की गई प्रौद्योगिकी पहल (vii) भारत में साइबर सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा 2 (viii) सीएससी-एसपीवी के कामकाज की समीक्षा (ix) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के कामकाज की समीक्षा
डाक विभाग (संचार मंत्रालय के तहत) से संबंधित विषय हैं (i) डाक विभाग में रियल एस्टेट प्रबंधन (ii) डाक विभाग – पहल और चुनौतियां (iii) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में डाक सेवाओं की समीक्षा
एक ही मंत्रालय के दूरसंचार विभाग से संबंधित विषय हैं (i) बीएसएनएल और एमटीएनएल के कामकाज की समीक्षा और उनके प्रदर्शन को बढ़ाने की योजना (ii) ट्राई के कामकाज की समीक्षा (iii) यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के तहत योजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा ) पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष जोर देने के साथ (iv) दूरसंचार सेवाओं/इंटरनेट का निलंबन और इसका प्रभाव (v) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) सहित दूरसंचार क्षेत्र के सामने आने वाले मुद्दे (vi) उभरती और अभिसरण की चुनौतियों की अंतर-क्षेत्रीय समीक्षा प्रौद्योगिकियों, संस्थाओं और प्रथाओं (vii) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के कामकाज की समीक्षा।